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जिला जनसंपर्क कार्यालय, पाकुड़
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प्रेस विज्ञप्ति संख्या:- 591
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दिनांक:-17-04-2026
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जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जिले में निषेधाज्ञा लागू
19 अप्रैल को 15 केंद्रों पर दो पालियों में होगी परीक्षा, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट
झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची एवं उपायुक्त, पाकुड़ के आदेश के आलोक में झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा- 2025 का आयोजन दिनांक 19 अप्रैल 2026 को जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी—प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे तक। परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर दण्डाधिकारी, उड़नदस्ता, गश्ती दल, जोनल दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।
200 मीटर परिधि में लागू रहेगी निषेधाज्ञा
अनुमंडल दण्डाधिकारी, पाकुड़ श्री साईमन मरांडी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में दिनांक 19 अप्रैल को परीक्षा प्रारंभ से एक घंटा पूर्व से संध्या 06:00 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
निषेधाज्ञा के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी-पांच या अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना, भीड़ लगाना या भ्रमण करना।किसी भी प्रकार के हथियार (आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, तीर-धनुष आदि) लेकर चलना या प्रदर्शन करना।जुलूस, रैली, सभा,धरना या प्रदर्शन का आयोजन करना। परीक्षा से असंबंधित व्यक्तियों का केंद्र परिसर में प्रवेश परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता प्रदान करना।
इनको मिलेगी छूट
परीक्षार्थी, परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारी/कर्मी, दण्डाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त पुलिस बल को इस निषेधाज्ञा से छूट प्रदान की गई है।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा-223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों एवं आमजनों से सहयोग की अपील करते हुए परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने का आग्रह किया है।
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Teamprdpakur on dated 18/04/2026 |