I & PRD, DEOGHAR
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Subject : उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री नमन प्रियेष लकड़ा के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन करने के कारण आपके वाहन में निर्गत किया गया चालान अबतक जमा नहीं किए जाने से राज्य सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है एवं लंबित चालानों को जमा करने हेतु दिनांक 24.09.2025 एवं 25.09.2025 को सभी थाना में विशिष्ट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सहयोग हेतु जिला परिवहन कार्यालय के निम्न पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनयुक्ति की जाती है- देवघर सदर, कुण्डा, जसीडीह, देवीपुर, सारवाँ, सोनारायठाढ़ी, मोहनपुर एवं रिखिया हेतु प्रतिनयुक्त पदाधिकारी के रूप में श्री विमल किशोर सिंह, मोटरयान निरीक्षक के अलावा सहयोगी कर्मी श्री शिव कुमार रॉय, डीआरएसएम, सड़क सुरक्षा व श्री संजीत कुमार सिंह कम्प्युटर ऑपरेटर मोटरयान निरीक्षक, देवघर एवं मधुपुर, करौं, बुढ़ई, मारगोमुण्डा, पथरौल, सारठ, चितरा, खागा, पथरड्डा एवं पालोजोरी हेतु प्रतिनयुक्त पदाधिकारी के रूप में श्री अमित कुमार झा, मोटरयान निरीक्षक, श्री सुभाष तिग्गा, मोटरयान निरीक्षक एवं श्री प्रथम कुमार रजवार, मोटरयान निरीक्षक के अलावा सहयोगी कर्मी में श्री प्रविद कुमार, आर0ए0ई0, सड़क सुरक्षा व श्री अजय कुमार आईटी एसिस्टेंट सड़क सुरक्षा देवघर रहेंगे।ऐसे में आप सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया जाता है कि उक्त तिथि को अपने थाना अन्तर्गत कैम्प में उपस्थित होकर अपने वाहन के लंबित चालान को अनिवार्य रूप से जमा करना आवश्यक समझें। साथ ही चालान ससमय जमा नहीं करने की स्थिति में विभागीय कार्रवाई होने पर इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। on dated 16/09/2025
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